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यूपी RCCMS पोर्टल पर उत्तराधिकार, वरासत स्टेटस चेक करें | UP Varasat Status Online Check

UP Varasat Online

Varasat Online:- उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व न्यायालय से जुड़े वाद विवाद प्रतिवाद की परिणामों को सार्वजनिक करने हेतु जनता के समक्ष राजस्व न्यायालय कंप्यूटर करत प्रबंधनप्रणाली विकसित की है तथा Revenue Court Computerized Management System (RCCMS) के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल (vaad.up.nic.in) तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर आम जनता (Varasat Status Online) किसी भी संपत्ति से जुड़े वाद विवाद एवं परिणामों को ऑनलाइन देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में 3028 न्यायालय को ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ दिया है। पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार अब तक 20.81 M कुल वाद प्रस्तुत किए गए हैं 19.48 M कुल वाद निरस्त हुए हैं 1.33M पर फैसला विचाराधीन है। 

यूपी के समस्त 3028 राजस्व न्यायालय जिसमें नायाब तहसीलदार न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक के न्यायालय को सम्मिलित किया गया है। तैयार किए गए पोर्टल पर लॉगिन करके प्रस्तुत वाद-विवाद विचाराधीन एवं निरस्त मुकदमों के परिणाम को ऑनलाइन देख सकते हैं। तो चलिएअब हम UP RCCMS Portal (vaad.up.nic.in) पोर्टलपर UP Varasat Status Online देखने, वरासत प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं।

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UP RCCMS Portal का उद्देश्य

जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में वाद विवाद को लेकर पारदर्शिता पर हमेशा सवाल उठते आए हैं। इसलिए या आवश्यक है कि लोगों को अपनी जायदाद संपत्ति के प्रति किसी भी वाद विवाद को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने तथा दर्ज वाद परिणाम को भी ऑनलाइन चेक कर सके। इसी उद्देश्य को लेकर राजस्व न्यायालय को कंप्यूटर की जिससे न्यायालय की कार्यवाही में शत प्रतिशत पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और इन सभी परिणाम को उत्तर प्रदेश के वरासत स्टेटस (Varasta Status) तथा वाद प्रतिवाद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु UP RCCMS पोर्टल को तैयार किया गया है। vaad.up.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं इस प्रकार है:-

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RCCMS UP / vaad.up.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं देखें

अब यूपी के नागरिक, किसान, मजदूर, जमीन जायदाद एवं संपत्ति से जुड़े वाद-विवाद को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तथा वरासत /उत्तराधिकारी नामांतरण, दाखिल खारिज ऑनलाइन आवेदन जैसी सुविधाओं को vaad.up.nic.in पोर्टल पर उपयोग कर सकते हैं। RCCMS Portal UP पर उपलब्ध सभी सेवाएं इस लेख में दी जा रही है जैसे:-

  • वाद सूची
  • दैनिक वाद तालिका
  • डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड
  • वीडियो कसफरन्सिंग
  • धरा वार लंबित वादों की सूची
  • वाद खोज विधि
  • कंप्यूटरीकृत वाद सं०
  • गैर कृषिक भूमि (धारा – 80) हेतु आवेदन की स्थिति जाने
  • वरासत हेतु आवेदन की स्थिति जाने
  • भूखण्ड / गाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति जाने
  • राजस्व ग्राम
  • कैविएट
  • वाद संख्या
  • पंजीकरण वर्ष
  • वादी / प्रतिवादी
  • पंजीकरण तिथि
  • सुनवाई तिथि
  • अधिनियम
  • नवीन वाद(राजस्व परिषद)
  • न्यायालय आदेश
  • आदेश तिथि
  • वाद संख्या
  • लॉगिन (राजस्व परिषद)
  • लॉगिन (राजस्व परिषद)
  • मण्डल सहायक लॉगिन
  • लॉगिन (एन.टी. से मण्डलायुक्त)
  • ऑनलाइन आवेदन
  • ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रक्रिया
  • धारा “34”
  • धारा “80”
  • उत्तराधिकार / वरासत
  • कैविएट पंजीकरण
  • फोलियो
  • एकल खिड़की प्रणाली
  • लॉगिन (लेखपाल/रा.नि.)
  • लेखपाल/राजस्व निरीक्षक लॉगिन
  • आर. आर. के. लॉगिन
  • चकबन्दी न्यायालय
  • चकबन्दी न्यायालय

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Varasat / उत्तराधिकारी आवेदन फॉर्म PDF डाउनलोड करें

यदि आप ऑफलाइन माध्यम से वरासत (Varasat) के लिए आवेदन करना चाहते हैं। आप किसे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसन से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर Varasat Application Form PDF उपलब्ध करवा रहे हैं।

UP Varasat Online आवेदन कैसे करें

Varasat Online Registration:- उत्तर प्रदेश के जो नागरिक वरासत प्रमाण पत्र (Varasat Parman Patar) धारा “24” (पैमाइश), धारा 34, धारा 80, उत्तराधिकार / वरासत के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। (Varasat Online) के लिए सबसे पहले दिए गए ऑफिशल वेबसाइट लिंक पर क्लिक करें। सीधे पोर्टल पर आ जाएं। 

  • सर्वप्रथम ऑफिशल वेबसाइट पर आ जाए।
  • वेबसाइट होम पेज पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो आपको ऑनलाइन आवेदन विकल्प दिखाई देगा।
  • यहां से आप
  • ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रक्रिया
  • धारा “24” (पैमाइश)
  •  धारा “34”
  • धारा “80”
  • उत्तराधिकार / वरासत
  • कैविएट पंजीकरण के विकल्प दिखाई देंगे। उत्तराधिकारी वरासत विकल्प का चुनाव करें और इस पर क्लिक करें।
  • इस पर क्लिक करने के पश्चात एक नया पेज ओपन होगा
  • यहां पर दिखाई दे रहे उत्तराधिकारी/ वरासत हेतु आवेदन पत्र 09 पूर्व में प क -11 क लिंक पर क्लिक करें।
up varasat online apply
  • आवेदक अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और और OTP के जरिए सत्यापित करें। 
  • फॉर्म 9 के प्रथम भाग में आवेदन अपना नाम, पिता / पति का नाम, मोबाइल नंबर , आधार नंबर आदि की जानकारी भरकर आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
  • फॉर्म के दूसरे भाग में विवाहित / पुर्नविवाहित खातेदार जिसकी मृत्यु / विवाह अथवा पुनर्विवाह के कारण आदि से संबंधित जानकरियों को सावधानी पूर्वक भरें।
  • फॉर्म का तीसरा भाग ओपन हो जाएगा। अब ओपन हुए तीसरे भाग में जनपद , तहसील , परगना आदि से संबंधित जानकारियों को भरें।
  • वेदन फॉर्म का चौथा एवं अंतिम भाग ओपन होकर आ जायेगा। अब फॉर्म के चौथे भाग में वारिसों से संबंधित सभी डिटेल्स को सावधानी पूर्वक भरें।
  • सम्पूर्ण विवरण दर्ज करने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दे।

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UP Varasat Status Online कैसे चेक करें

यदि आपने वरासत/ उत्तराधिकारी आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर दिया है। अब आप इसे घर बैठे मोबाइल पर भी Varasat Status Online चेक कर सकते हैं। अर्थात Varasat Status Check कर सकते हैं। इसके लिए ये प्रक्रिया देखें

  •  वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे वाद खोजे विधि सेक्शन में “वरासत हेतु आवेदन स्थिति जाने” पर क्लिक करें।
Varasat Status Check
  • अपने आवेदन करते समय एक Registration Number जरूर सेव करके रखा होगा।
  • आवेदन संख्या दर्ज करने के पश्चात आप आसानी से Varasat Status Online Check कर पाएंगे। 

RCCMS Helpline Number

राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली से जुड़ रहे हैं और किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

  • ऑफिशल वेबसाइट को मोबाइल में खोलें
  • More पर क्लिक करें
  • संपर्क सूत्र पर क्लिक करें
  • यहां पर RCCMS Email ID
  •  टेलीफोन नंबर दिया गया है।
  •  आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं

वरासत प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनवाएं

Varasat Parman Patra ऑनलाइन बनवाने के लिए आप निचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें।

Varasat Status Important Links

UP Varasat Portalhttps://vaad.up.nic.in/
UP Varasat Online Check https://vaad.up.nic.in/
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